लालू यादव को चारा घोटाले में सजा का ऐलान- तीन साल छ: माह की सजा तथा 5 लाख का जुर्माना
लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 में बिहार के गोपालगंज जिले के फूलवरियां गांव भारत में हुआ है उनकी शादी राबड़ी देवी से 1 जून 1973 हुई है उन दोनों के दो बेटे और सात बेटियां हैं। लालू प्रसाद यादव भारत के बिहार राज्य के राजनेता व राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। वे 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके है बाद में उन्हें 2004 से 2009 तक केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में रेल मन्त्री का कार्यभार सौंपा गया। जबकि वे 15वीं लोक सभा से सांसद थे सर्वाधिक समय तक किसी राजनैतिक दल के अध्यक्ष बने रहने के लिए उन का नाम लिम्का बुक ऑफ़ रिकार्ड्स में दर्ज किया गया है। लालू प्रसाद यादव को 1996 में ” चारा घोटाला” में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया था जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा के लिए उन्हें बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारागार रांची में रखा गया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा जबकि उन पर कथित चारा घोटाले में भ्रष्टाचार का गम्भीर आरोप सिद्ध हो चुका था।3 अक्टूबर 2013 को न्यायालय ने उन्हें पाँच साल की कैद और पच्चीस लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी। दो महीने तक जेल में रहने के बाद 13 दिसम्बर को लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। इसके साथ ही 1998 में उन्हें एवं उनकी पत्नी राबड़ी देवी को आय से अधिक संपत्ति के मामले उनके खिलाफ याचिका दायर की गयी थी।
फिर से 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में आरोपी बनाया गया आज सजा का ऐलान किया गया | 22 लोगों को चारा घोटाले के मामले में आरोपी बनाया गया था | इस मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित 6 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार देते हुए रिहा कर दिया| 16 लोगों को दोषी ठहराया गया है दोषी ठहराये गए सभी को हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था
चारा घोटाले में लालू यादव पर कुल 6 केस है जिसमे से एक केस में लालू यादव को 5 साल की सजा हो चुकी है आज दूसरे केस में सजा का ऐलान हुआ है अभी 4 केस का फैसला आना बाकी है
लालू यादव राची के जेल में है सीबीआई कोर्ट सभी 16 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तीन साल छ: माह की सजा तथा 5 लाख का जुर्माना सुनाया गया है और देवघर ट्रेजरी मामले में सजा दी गई है देवघर में 89 लाख के घोटाले का आरोप है